अत्याचार अधिनियम


अनुसूचित जातियॉ एवं अनुसूचित जनजातियॉ

(अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989
क्रमांक 33 सन् 1989

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्योंध के विरूद्ध अत्यायचार के अपराधों को किये जाने से निवारण हेतु तथा ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्या यालयों की व्यतवस्था करने हेतु तथा ऐसे अपरोधों से पीडितों के अनुतोष और पुनर्वांस तथा उससे जुडे या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। भारत गणराज्ये के चालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नगलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 1 अध्याय - 2 अध्याय - 3 अध्याय - 4 अध्याय - 5